Last Updated: Friday, January 10, 2014, 14:50
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह के मामले में सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने आदेश दिया है कि मामले में दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है।
तीन सदस्यीय पीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति फैसल अरब ने व्यवस्था दी कि मामले में दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है। मामले में दंड कानूनों की याचिका पर अदालत ने बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अभियोजक अकरम शेख ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही एक व्यवस्था दी जा चुकी है कि सैन्य कानून के तहत सभी आपराध पाकिस्तान की दंड संहिता के तहत आएंगे।
उन्होंने दलील दी कि विशेष अदालत को हाई कोर्ट की सारी शक्तियां मिली हुयी हैं। अपनी दलील पेश करते हुए मुशर्रफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता उन पर लागू नहीं हो सकती। मुशर्रफ के वकील की ओर से पेश मेडिकल रिपार्ट पर गौर करने के बाद अदालत ने 16 जनवरी को मुशर्रफ को अदालत के सामने पेश होने का समन किया है।
अदालत ने कहा कि मुर्शरफ की मेडिकल र्पिार्ट में इसका उल्लेख नहीं है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह उपस्थित होने की स्थिति में नहीं हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 10, 2014, 14:50