Last Updated: Tuesday, November 26, 2013, 16:19
इस्लामाबाद : बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर खान बुग्ती की वर्ष 2006 में हुई हत्या के मामले में क्वेटा की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और दो अन्य को भगोड़ा घोषित कर दिया।
इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की पेशी से छूट संबंधित याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है।
अदालत ने अजीज के अलावा बलूचिस्तान के पूर्व गर्वनर ओवैस अहमद गनी और पूर्व जिला समन्वय अधिकारी (डीसीओ) अब्दुल समद लसी को भगोड़ा घोषित कर अधिकारियों को उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इन तीनों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट काफी समय से लंबित था।
अदालत की कार्यवाही में पेशी से छूट संबंधित दायर मुशर्रफ की याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है और उन्हें 24 दिसंबर को होने वाली अगली सुनावाई में पेश होने का आदेश दिया।
इस मामले में जमानत पर चल रहे मुशर्रफ ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पेशी से छूट दिए जाने की याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सेना प्रमुख मुशर्रफ के आदेश पर हुई एक सैन्य कार्रवाई के दौरान 26 अगस्त, 2006 को एक गुफा में बुग्ती की हत्या कर दी गई थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 26, 2013, 16:19