Last Updated: Friday, June 6, 2014, 14:15
न्यूयार्क : नागरिक अधिकार से जुड़ा एक मुकदमा निपटाने के लिए एक भारतीय अमेरिकी वास्तुकार को आदेश दिया गया है कि वह मुआवजे एवं जुर्माने के रूप में हजारों डॉलर का भुगतान करे।
भारतीय अमेरिकी वास्तुकार अविनाश मल्होत्रा और उनकी फर्म अविनाश मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स पर किराए पर देने के लिए एक ऐसी इमारत डिजाइन करने का आरोप है जिसके अपार्टमेंट नि:शक्त लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाए गए थे।
वर्ष 2013 में दायर इस मुकदमे के निपटारे के तहत मल्होत्रा और उनकी फर्म को एक विशेषज्ञ रखना होगा जो उनकी नई डिजाइन परियोजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें सलाह देगा। यह विशेषज्ञ संघीय आवासीय नियमों के बारे में कर्मियों को प्रशिक्षण देगा और इमारत के नि:शक्त लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण प्रभावित हुए लोगों को 45,000 डॉलर आवंटित करेगा।
मल्होत्रा संघीय सरकार को 35,000 डॉलर जुर्माना भी देंगे। न्यूयार्क में सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी प्रीत भराड़ा ने बताया कि मल्होत्रा और उनकी फर्म पर फेयर हाउसिंग एक्ट के उल्लंघन का आरोप था। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 6, 2014, 14:15