Last Updated: Friday, February 21, 2014, 18:14

इस्लामाबाद : मुश्किलों का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को शुक्रवार को उस वक्त बडा झटका तब लगा जब एक विशेष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके मामले को सैन्य अदालत में स्थांतरित करने की मांग की गई थी। मुशर्रफ को 11 मार्च को अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन भी किया गया है।
बचाव पक्ष ने यह कहते हुए तीन सदस्यीय विशेष अदालत के गठन पर एतराज किया था कि पूर्व सैन्य प्रमुख होने के नाते 70 वर्षीय मुशर्रफ पर सिर्फ सैन्य अधिनियम के तहत किसी सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति फैसल अरब की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने 18 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। उसने आज अपना फैसला सुनाया। अदालत ने यह कहते हुए मुशर्रफ की याचिका खारिज कर दी कि उसके पास पूर्व सैनिक तानाशाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। उसने मुशर्रफ को 11 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा है। मुशर्रफ पर संविधान निलंबित करने और उसके प्रावधानों को दरकिनार करने, देश में आपात स्थिति लगाने और उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों को हिरासत में लेने के आरोप हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 21, 2014, 18:14