Last Updated: Monday, December 23, 2013, 16:03
कराची: विदेश आने-जाने पर लगी पाबंदी खत्म करने की मांग करने वाली पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की याचिका एक अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
सिंध हाईकोर्ट ने एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) से उनका नाम हटाने से इनकार कर दिया और 70 वर्षीय मुशर्रफ के वकील को मामला सरकार के पास ले जाने को कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या सहित तीन आपराधिक मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उनकी गिरफ्तारी के बाद सरकार ने मुशर्रफ के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी लगा दी थी।
बाद में पूर्व सैन्य शासक को सभी मामले में जमानत मिल गयी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय के ईएसीएल से उनका नाम नहीं हटाया गया जिससे उनके विदेश जाने पर रोक लगी रही। मुशर्रफ के वकील यह दलील देते हुए अदालत गए कि उनके मुवक्किल जमानत पर रिहाई के बाद दुबई में अपनी मां के पास जाना चाहते हैं और ईसीएल में उनके मुवक्किल का नाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 23, 2013, 16:03