Last Updated: Sunday, November 17, 2013, 22:57

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि साल 2007 में आपातकाल लगाने को लेकर पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस आरोप में दोष साबित होने पर उम्रकैद अथवा मृत्युदंड की सजा संभव है।
गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जांच समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि मुशर्रफ के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 6 (घोर राष्ट्रद्रोह) के तहत प्रक्रिया आरंभ की जाए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है और यह फैसला राष्ट्रीय हित में लिया गया है।’’ निसार ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे के लिए तीन सदस्यीय आयोग गठित करने को लेकर सरकार सोमवार को प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखेगी।
निसार ने कहा कि कल ही एक सरकारी अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान की जनता और संविधान के खिलाफ अपराध किया है।
गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि किसी को, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी माफी नहीं दी जा सकती। मुशर्रफ (70) को फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों से जमानत मिल चुकी है। जानकारों का कहना है कि मुशर्रफ को घोर राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, November 17, 2013, 22:57