Last Updated: Monday, April 14, 2014, 22:49

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दायर अवमानना याचिका आज खारिज कर दी, जो उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार से उनके अनुरोध किए जाने के सिलसिले में दायर की गई थी।
मौलवी इकबाल हैदर ने 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति (रिपीट) पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी।
उन्होंने दलील दी थी कि मुशर्रफ ने ‘विदेश यात्रा नियंत्रण सूची’ (ईसीएल) से अपना नाम हटाने की अर्जी दी थी जबकि उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं ली थी और यह न्यायालय की अवमानना है।
डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक शीर्ष न्यायालय ने हैदर की अर्जी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि वह इस विषय पर कोई पक्ष नहीं हैं और उन्होंने याचिका में गलत पता भी दिया है। इसलिए अर्जी खारिज की जाती है।
गौरतलब है कि मुशर्रफ को संविधान निलंबित करने और इसका उल्लंघन करते हुए नवंबर 2007 में देश में आपातकाल लगाने तथा शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों को नजरबंद करने को लेकर 31 मार्च को देशद्रोह के आरोप में अभ्यारोपित किया गया था।
पूर्व राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ लगे सारे आरोप खारिज कर दिए थे। अदालत में मुकदमे का सामना करने वाले वह पाकिस्तान के इतिहास में पहले सैन्य शासक हैं। मुशर्रफ अपनी बीमार मां से मिलने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। आम चुनाव लड़ने के लिए मुशर्रफ अपने स्वनिर्वासन से पिछले साल स्वदेश लौटे थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 14, 2014, 22:49