Last Updated: Thursday, January 30, 2014, 17:13

इस्लामाबाद : परवेज मुशर्रफ को तगड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से वर्ष 2007 के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने के अपने फैसले की समीक्षा करने को कहा था।
मुख्य न्यायाधीश तसादुक हुसैन जिलानी की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपील दाखिल करने का समय बीत चुका है। पीठ ने आगे कहा कि समीक्षा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि यह गुण दोषों पर खरी नहीं उतरती। पीठ ने कहा कि 70 वर्षीय मुशर्रफ द्वारा दिए गए तर्क इस मामले में प्रासंगिक नहीं हैं।
शीर्ष अदालत ने जुलाई 2009 के अपने एक फैसले में मुशर्रफ द्वारा नवंबर 2007 में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक करार दिया था। पिछले वर्ष 23 दिसंबर को मुशर्रफ ने चार साल की देरी के बाद इस मामले में एक याचिका दाखिल कर अदालत से फैसले की समीक्षा की अपील की थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 30, 2014, 17:13