Last Updated: Monday, April 7, 2014, 18:33

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को सोमवार को एक आतंकवाद रोधी अदालत ने बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले में 21 अप्रैल को पेश होने को कहा है।
क्वेटा की अदालत ने 70 वर्षीय मुशर्रफ को अपने समक्ष पेश होने को कहा है, जिसमें नाकाम रहने पर उनकी जमानत रद्द हो जाएगी।
बुगती के बेटे जमील के वकील सोहेल राजपूत ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए बताया, ‘‘यदि वह अदालत के समक्ष पेश होने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा।’’ इस बीच, पूर्व संघीय गृहमंत्री आफताब अहमद खान शेरपाओ और बलूचिस्तान के पूर्व गृहमंत्री मीर सोएब नौशेरवानी इस मामले में अदालत में पेश हुए।
अदालत ने दोनों पूर्व मंत्रियों को 21 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया।
अकबर बुगती के बेटे जमील ने अपने पिता की हत्या के सिलसिले में मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और अन्य लोगों का नाम लिया था। बलूचिस्तान उच्च न्यायालय आरोपियों के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है।
गौरतलब है कि मुशर्रफ के आदेश पर हुई एक सैन्य कार्रवाई के दौरान 26 अगस्त 2006 को एक गुफा में बुगती की मौत हो गई थी। उस वक्त मुशर्रफ राष्ट्रपति और सेना प्रमुख थे।
बुगती ने प्रांतीय स्वायत्ता के लिए और बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में कहीं अधिक लाभांश के लिए दबाव बनाने को लेकर एक सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया था। बलूच नेता की मौत के बाद देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 7, 2014, 18:33