जमात समर्थक इंस्टीट्यूट को सुचित्रा सेन का मकान खाली करने का निर्देश

जमात समर्थक इंस्टीट्यूट को सुचित्रा सेन का मकान खाली करने का निर्देश

ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने जानीमानी बंगला अभिनेत्री सुचित्रा सेन के पबना शहर स्थित मकान पर कब्जा बरकरार रखने की मांग वाली जमाते इस्लामी समर्थक एक संगठन की अर्जी आज खारिज कर दी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आदेश जारी करते हुए शहर के हेमसागर लेन स्थित सुचित्रा सेन के पैतृक मकान को फिर से वापस हासिल करने में सभी कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया।

बीडीन्यूज24 डॉट कॉम ने बताया कि अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुराद रजा ने कहा कि मकान से इमाम गजाली इंस्टीट्यूट को हटाने में कोई भी कानूनी बाधा नहीं है। उन्होंने कहा, ‘अब सुचित्रा सेन का लेखागार और उनका पैतृक मकान संरक्षित करने में कोई बाधा नहीं है।’

इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपीलेट डिविजन में अपील की की थी। हाईकोर्ट ने अगस्त 2011 में गैरसरकार संस्था ‘ह्यूमन राइट्स एंड पीस फॉर बांग्लादेश’ की एक याचिका पर इंस्टीट्यूट को मकान खाली करना का आदेश दिया था। (एजेंसी)

First Published: Sunday, May 4, 2014, 18:41

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