Last Updated: Thursday, October 3, 2013, 19:50

कराची: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को एक अदालत ने उनके अंगरक्षकों के लिए बंदूक के 100 अतिरिक्त लाइसेंस तथा एक बुलेटप्रूफ कार हासिल करने की इजाजत दे दी है। सिंध उच्च न्यायालय ने जरदारी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री और जरदारी की पत्नी बेनजीर भुट्टो की आतंकवादी हमले में हत्या की गई तथा पूर्व राष्ट्रपति की जान को भी खतरा है। जरदारी के वकील और पूर्व कानून मंत्री फारूक नाइक की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, October 3, 2013, 19:50