Last Updated: Wednesday, February 19, 2014, 09:30

सिंगापुर : सिंगापुर सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत पुलिस यहां के लिटिल इंडिया इलाके में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित उपाय करना जारी रख सकेगी। गौरतलब है कि हाल में लिटिल इंडिया इलाके में देश में पिछले 40 सालों के सबसे भीषण दंगे हुए थे।
द पब्लिक ऑर्डर (एडिशनल टेम्पररी मेजर्स) बिल जिले में एक साल तक प्रभावी रहेगा। पिछले साल 8 दिसंबर को एक बस
दुर्घटना में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने के बाद दक्षिण एशिया के रहने वाले 400 प्रवासी मजदूरों ने कथित रूप से दंगा
किया था।
यह नया कानून पब्लिक ऑर्डर (प्रीवेंशन) कानून से कम कठोर है जिसके तहत कर्फ्यू लगाने और जरूरत पड़ने पर घातक बल
का इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसे इलाके में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए साप्ताहिक आधार पर लगाया जा
रहा था।
नये कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरे की आशंका होने पर लोगों को
बाहर कर सकती है या किसी इलाके में प्रवेश करने से रोक सकती है और किसी अपराध से जुड़े होने का संदेह होने पर किसी वाहन, व्यक्ति या जगह की तलाशी ले सकती है।
इस कानून के तहत शराब की बिक्री, विशेष स्थितियों को छोड़कर इलाके में इसकी आपूर्ति एवं सेवन पर रोक लगायी जा सकती है। साथ ही रोक का पालन ना करने पर विक्रेता का परमिट या लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। उप गृहमंत्री एस ईश्वरन ने संसद में कहा कि सरकार ने दंगों के संभावित कारकों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। इन दंगों में 43 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और 24 आपात वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 19, 2014, 09:30