Last Updated: Monday, December 23, 2013, 19:54

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की ओर से राष्ट्रद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रियाज अहमद खान ने आज मुशर्रफ के वकीलों की ओर से दायर तीन याचिकाओं को खारिज किया। वकीलों ने विशेष अदालत के गठन तथा सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों तथा एक सरकारी अभियोजक की नियुक्ति को चुनौती दी थी।
पिछले सप्ताह 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवायी करने के विशेष अदालत के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा था कि 2007 में जब उन्होंने अपातकाल लगाया था तब वह सेना प्रमुख थे और उनके कदमों की समीक्षा सिर्फ सैन्य अदालत कर सकती है। इस बीच सिंध उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम हटाने की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अदालत ने मुशर्रफ के वकील से कहा है कि वह इस संबंध में सरकार से बात करें। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 23, 2013, 19:53