Last Updated: Wednesday, April 11, 2012, 14:31
नई दिल्ली : सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले व्यक्तियों के लिये 2011-12 के आयकर रिटर्न हेतु इलेक्ट्रानिक फाइलिंग अनिवार्य कर दी है।
आयकर विभाग ने कहा, आकलन वर्ष 2012-13 से अगर किसी व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार की कुल आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो उसके लिये ई-फाइलिंग अनिवार्य किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिये वित्त वर्ष 2010-11 तक ई-फाइलिंग वैकल्पिक थी। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2011-12 में रिकॉर्ड 1.64 करोड़ ई-रिटर्न प्राप्त हुआ था।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, हमने ई-रिटर्न के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु यह कदम उठाया है। हालांकि उनके लिये डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। फिलहाल, 60 लाख रुपये कमाई करने वाले कारोबारी घराने तथा 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई-फाइलिंग अनिवार्य है।
मार्च 2012 तक 19,684,592 करदाता ऐसे थे जिन्होंने ई-फाइलिंग के लिये पंजीकरण कराया हुआ है।
नये कर रिटर्न फार्म में करदाता से कर छूट के लिये दिये गये दान के बारे में विस्तृत ब्योरा देने को कहता है।
इसके अलावा सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिये जानकारी देने को अनिवार्य कर दिया है जिनकी संपत्ति विदेशों में है या बाहर की किसी कंपनी में हित जुड़े हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 12, 2012, 00:31