Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 14:11
नई दिल्ली : सरकार ने 25 लाख रुपये के आवास ऋण से घर खरीदने वालों को कर छूट का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा कि 25 लाख रुपये के आवास ऋण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर छूट मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे खरीदारों को 2014-15 में एक लाख रुपये तक के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और यदि यह सीमा इस वर्ष समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा 2015-16 में किया जा सकेगा। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत अपने कब्जे वाली संपत्तियों के लिए स्वीकृत 1.50 लाख रुपये की कटौती के अलावा होगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 28, 2013, 14:11