Last Updated: Tuesday, May 28, 2013, 00:34

नई दिल्ली : पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में प्रमुख अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हो सकती हैं। राडिया को पिछले साल 5 दिसंबर को सीबीआई के गवाह के रूप में अदालत में पेश होना था। उन्होंने तंत्रिका संबंधी सर्जरी की वजह से अदालत से तीन माह का समय मांगा था। सीबीआई ने मई के पहले सप्ताह में विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी की अदालत में पेश होने वाले अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची सौंपी थी। इसके हिसाब से राडिया को 28 मई को अदालत में पेश होना है। जांच एजेंसी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के खिलाफ दो अप्रैल 2011 को प्रस्तुत आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया था।
राडिया का बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जांच के दौरान बयान दिया था कि स्वान टेलीकाम प्रा लि. यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यूएएस) लाइसेंस की पात्र नहीं थी। यह कंपनी दिल्ली सर्किल के लिए 2जी स्पेक्ट्रम की एक मात्र आवेदक थी। राडिया ने 20 दिसंबर 2010 को सीबीआई को दिए बयान में कहा था कि उनकी समझ से यह कंपनी पूरी तरह रिलायंस कम्यूनिकेशन्स के नियंत्रण में थी। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि रिलायंस टेलीकाम लि. ने शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका द्वारा प्रवर्तित कंपनी स्वान टेलीकाम का इस्तेमाल मुखौटा के रूप में किया था ताकि उसके जरिए 2जी लाइसेंस और महंगा स्पेक्ट्रम हासिल किया जा सके। इस मामले में स्वान टेलीकाम और उसके प्रवर्तकों शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, आरटीएल और रिलायंस एडीएजी के शीर्ष तीन कार्यकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चल रहा है। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 27, 2013, 21:41