Last Updated: Monday, May 7, 2012, 17:30
नई दिल्ली : 2जी मामले में एस्सार समूह ने सोमवार को अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इंकार किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत से कहा कि उसने ऐसे किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। समूह के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उसके मुवक्किल को सिर्फ उनकी कम्पनी के क्लिष्ट ढांचे के कारण इस मामले में घसीट लिया गया।
सीबीआई का आरोप है कि लूप टेलीकॉम को जारी किए गए स्पेक्ट्रम और लाइसेंस का वास्तविक लाभार्थी एस्सार समूह का प्रमोटर है और उसने 2008 में 2जी लाइसेंस हासिल करने के लिए लूप को छद्म कम्पनी के रूप में इस्तेमाल किया।
साल्वे ने कहा कि अपने रिश्तेदार को मदद करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके मुवक्किल ने किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया। सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 7, 2012, 23:00