Last Updated: Thursday, February 9, 2012, 10:53
नई दिल्ली : एस्सार समूह ने 2जी मामले में उसके खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में मुकदमा चलाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एस्सार ने शीर्ष अदालत में तर्क दिया कि कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय में एस्सार टेक्नोलॉजी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई 17 फरवरी को होगी, जिसमें उसने अदालत से अनुरोध किया है कि 2जी घोटाले में उसके खिलाफ सुनवाई मजिस्ट्रेट की अदालत में हो, न कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में। कम्पनी ने कहा है कि उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है, न कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत। इसलिए उसके खिलाफ सुनवाई मजिस्ट्रेट की अदालत में चलनी चाहिए।
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एस्सार टेक्नोलॉजी लिमिटेड से कहा कि वह अपनी याचिका के पृथक मुकदमे की तरह नहीं बल्कि 2जी मामले के तहत सुनवाई के लिए अपील दाखिल करे।
न्यायालय ने यह निर्देश एस्सार टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के यह बताने पर दिया कि कंपनी इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय गई थी, जहां से उसे सर्वोच्च न्यायालय से इस पर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश मिला कि वह (उच्च न्यायालय) इस मामले की सुनवाई और इस पर निर्णय ले सकता है या नहीं।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, February 9, 2012, 18:39