Last Updated: Monday, July 1, 2013, 12:52

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एस्सार टेक्नोलाजीज लिमिटेड और लूप टेलीकाम की वे याचिकाएं खारिज कर दीं, जिनमें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कंपनियों ने दावा किया था कि सुनवाई अदालत को इस मामले में उनके और उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है।
इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के एक साल बाद जीएस सिंघवी और एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने इन दूरसंचार कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर दीं जिनमें कहा गया था कि अन्य अभियुक्तों के विपरीत उनके मामलों की सुनवाई किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में होनी चाहिए न इस विशेष अदालत में। इसके पीछे उनकी दलील थी कि उनके खिलाफ दायर अभियोग भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नहीं है।
न्यायालय ने मई 2012 में इन याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। आज के निर्णय में पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है। 2जी मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर गठित सीबीआई की विशेष अदालत में दोनों कंपनियों और उनके अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई हो रही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले उनके खिलाफ विशेष अदालत की सुनवाई स्थगित कराने से इनकार कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 1, 2013, 12:52