Last Updated: Friday, July 27, 2012, 20:47
नई दिल्ली : सीबीआई ने यूनिटेक लि. के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा के उस अनुरोध का शुक्रवार को विरोध किया जिसमें उन्होंने थाईलैंड जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। सीबीआई ने कहा कि उनकी अक्सर होने वाली यात्राओं से चल रही सुनवाई में बाधा आ सकती है।
सीबीआई के अभियोजक ए के सिंह ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि चंद्रा को पिछले दो महीने में पहले भी विदेश जाने की अनुमति दी गयी थी। सीबीआई ने कहा कि उनकी यात्रा से सुनवाई में बाधा आ सकती है।
चंद्रा ने दो से आठ अगस्त के बीच थाईलैंड जाने की अनुमति मांगी थी। वह अपने व्यावसायिक कार्य के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अभियोजक ने कहा कि दूरसंचार विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और मामले में अभियोजन के प्रमुख गवाह एके श्रीवास्तव का बयान 30 जुलाई से दर्ज होना जाना है और अगर संभव हो सके तो चंद्रा को बाहर जाने की अपनी योजना टाल देनी चाहिए।
चंद्रा की ओर से पेश रेबेका जॉन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केएलजे आर्गेनिक (थाईलैंड) से एक पत्र मिला है और कंपनी ने उन्हें अपने स्थलों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 27, 2012, 20:47