Last Updated: Monday, December 26, 2011, 11:20
नई दिल्ली : यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और 2जी मामले में सह आरोपी ने अपने नौ साल के बच्चे के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति वाली याचिका सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली। चंद्रा आज सिंगापुर के लिए निकलने वाले थे लेकिन उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली क्योंकि न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने उन्हें फौरी राहत देने से इन्कार कर दिया।
अदालत ने कहा कि याचिका वापस लेने पर खारिज की जाती है। इससे पहले विशेश सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने चंद्रा की अपने बच्चे के इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हास्पिटल जाने की याचिका खारिज कर दी थी। इस बच्चे को पहले किडनी की तकलीफ थी और अब पता चला है कि उसे डायबिटीज है। चंद्रा ने 24 से 29 दिसंबर के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी और डाक्टरों न 27 दिसंबर का समय दिया था।
सीबीआई ने हालांकि इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि 2जी मामले में जांच अभी चल रही है। मामले में दो एजेंसियां केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन के स्रोत और उसके हस्तांतरण की जांच कर रही हैं। ईडी ने सिंगापुर में अपने समकक्ष एजेंसियों को पत्र भेजकर कुछ जानकारी मांगी है जिसका जवाब आना अभी बाकी है।
सीबीआई ने अपने जवाब में याचिका का विरोध करते हुये कहा कि सिंगापुर में इलाज के लिए बच्चे के साथ कोई दूसरा जा सकता है। चंद्रा और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा.लि. के मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई शुरु हुई और 23 नवंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।
First Published: Monday, December 26, 2011, 16:50