Last Updated: Wednesday, May 30, 2012, 21:09
नई दिल्ली : टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और पांच अन्य को दिल्ली की एक अदालत ने अलग..अलग कारणों से विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने बेहुरा के अलावा स्वान टेलकॉम के प्रोमोटर शाहिद उस्मान बलवा, डीबी हॉस्पिटेलिटी (प्राई) के उपाध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक विनोद गोयनका, कुसेगांव फल एवं सब्जी के निदेशक आसिफ बलवा, सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी और यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
बहरहाल द्रमुक की सांसद कनिमोई ने अपने पिता एम. करूणानिधि के जन्मदिन तीन जून को अपने गृह राज्य तमिलनाडु जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है । कनिमोई की याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। अदालत ने बेहुरा को पांच लाख रुपये की जमानत राशि देने का भी निर्देश दिया क्योंकि वह ‘सेवानिवृत्त लोक सेवक’ हैं जबकि अन्य पांच को 20-20 लाख रुपये की जमानत राशि भरने का आदेश दिया गया।
बेहुरा ने बैंकाक में अपनी बेटी से मिलने जाने की अनुमति मांगी थी और नौ जून से 30 जून के बीच हांगकांग की यात्रा करने की भी अनुमति मांगी थी जबकि शाहिद और आसिफ बलवा ने मक्का में इसी दौरान तीर्थयात्रा के लिए जाने की अनुमति मांगी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 30, 2012, 21:09