Last Updated: Friday, August 23, 2013, 14:42
ज़ी मीडिया ब्यूरो/बिमल कुमार नई दिल्ली : टूजी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही देने के लिए टीना अंबानी शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं। 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गवाह के रूप में टीना अंबानी को आज व्यक्तिगत रूप से सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश होना तय था।
सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत में कहा कि रिलायंस एडीए समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में उसके मामले का समर्थन नहीं किया है और ऐसे में वह उनकी पत्नी टीना अंबानी को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नहीं हटाएगी और उन्हें गवाही के लिए बुलाएगी।
हालांकि, उन्होंने अदालत में अर्जी देकर निजी रूप से पेश होने की छूट मांगी थी। गुरुवार को अपनी गवाही पूरी होने के बाद अनिल अंबानी ने कहा कि टीना शुक्रवार को ही अदालत में पेश होंगी। अंबानी ने विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी से कहा कि सर, श्रीमती टीना अंबानी शुक्रवार को पेश हो रही हैं।
गौर हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में गवाह के रूप में टीना अंबानी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने के बारे में उचित फैसला दिल्ली की एक विशेष अदालत पर छोड़ दिया था। सीबीआई ने विशेष जज ओपी सैनी की अदालत में दायर अपने जवाब में कहा कि अदलात इस मामले में जो उचित समझे निर्णय करे। इसके अनुसार, टीना अंबानी की ओर दाखिल आवेदन पर यह अदालत उचित विचार कर सकती है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में टीना अंबानी के पति व रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी को भी सम्मन भेजा गया था और उनकी गवाही गुरुवार को हुई।
सीबीआई ने अपने दो पन्ने के जवाब में कहा कि 23 अगस्त 2013 को टीना अंबानी के अलावा किसी अन्य गवाह को नहीं बुलाया गया है। अदालत इस मामले पर जिरह आज सुनेगा। जबकि टीना अंबानी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि पूर्व की प्रतिबद्धताओं के चलते उनके लिए 23 अगस्त को दिल्ली आना संभव नहीं होगा।
उधर, अनिल अंबानी ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक विशेष अदालत के समक्ष गवाही दी, जिसमें वह जांच के दौरान दिए गए बयान से मुकर गए। उन्होंने सीबीआई के मामले का समर्थन नहीं किया जिससे वह वस्तुत: अपने बयान से मुकर गए। विशेष लोक अभियोजक यू यू ललित ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी से कहा कि वह अपने बयान से पलट गए हैं, जब अनिल अंबानी ने कहा कि जांच के दौरान फरवरी 2011 में उन्होंने सीबीआई को कोई नोट नहीं सौंपा था।
अंबानी की गवाही के बावजूद एजेंसी ने उनकी पत्नी टीना अंबानी को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर नहीं हटाने का फैसला किया। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने (अंबानी ने) अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है इसलिए उनके (टीना के) कठघरे में उपस्थित होने की आवश्यकता है। नाटकीय घटनाक्रमों ने अभियोजक को अदालत से यह अनुरोध करने पर विवश किया कि उन्हें अपने ही गवाह से जिरह की अनुमति दी जाए। जिक्र योग्य है कि अंबानी की कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और उनकी कंपनी के तीन अधिकारियों को मामले में आरोपी बनाया गया है।
First Published: Friday, August 23, 2013, 09:38