Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 00:14

नई दिल्ली : 2जी घोटाले के मामले में गवाह के तौर पर बुलाए गए रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने सीबीआई से कहा है कि कथित तौर पर उनकी कंपनी से जुड़ी फर्मों पर पूछे जाने वाले सवालों का बेहतर जवाब उनके सहकर्मी दे सकते हैं क्योंकि उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। अंबानी ने सीबीआई के सामने यह दावा किया कि यूनिटेक के आवेदनों और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल के दौरान 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस हासिल करने की फीस टाटा की ओर से दी गयी थी। अंबानी ने यह भी कहा कि पूरे मामले में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी है। अंबानी का यह बयान कल अदालत में पेश किया गया था।
साल 2011 की 16 फरवरी को सीबीआई को दिए बयान में अंबानी ने कहा था कि वह यह स्वीकार नहीं करते कि अपने प्रमोटरों के साथ मुकदमे का सामना कर रही स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनी है।
सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने लाइसेंस एवं कीमती रेडियो तरंग हासिल करने के लिए स्वान टेलीकॉम का इस्तेमाल अपनी फ्रंट कंपनी के तौर पर किया था जबकि वह इसके लिए पात्र कंपनी नहीं थी। इस मामले में रिलायंस एडीए ग्रुप के तीन आला अधिकारियों सहित कई अन्य के खिलाफ मुकदमा चल रहा है जिनमें यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) लिमिटेड शामिल हैं ।
अंबानी ने अपने बयान में कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि मैंने अपनी प्रतिष्ठा गंवायी है। मेरी छवि खराब हुई है। साल 2008 के बाद से मुझे सिर्फ नुकसान ही होता रहा है। रिलायंस कम्यूनिकेशंस की बाजार पूंजी में जबर्दस्त गिरावट आयी है । लोगों के लिए दूरसंचार की सुविधा मुहैया कराना मेरे पिता की सोच थी।
अपनी कंपनियों से कथित तौर पर जुड़ी फर्मों और रिलायंस एडीए ग्रुप की ओर से प्रमोटेड कंपनियों के जरिए कथित तौर पर आए धन के बारे में पूछे जाने पर अंबानी ने कहा, सभी दस्तावेजी काम मेरे सहकर्मियों ने किए हैं और इन सवालों का बेहतर जवाब मेरे सहकर्मी ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा, लाखों लेन-देन हुए, ऐसे में मैं हर एक लेन-देन के बारे में तो याद नहीं रख सकता न। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि स्वान टेलीकॉम रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनी थी। निचली अदालत ने 19 जुलाई को सीबीआई की वह अर्जी मंजूर कर ली थी जिसमें उसने अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और 11 अन्य को बतौर गवाह बुलाए जाने की मांग की थी ।
First Published: Wednesday, July 24, 2013, 00:14