2जी मामले में हमारे आदेश से खिलवाड़ कर रही सरकार: SC

2जी मामले में हमारे आदेश से खिलवाड़ कर रही सरकार: SC

2जी मामले में हमारे आदेश से खिलवाड़ कर रही सरकार: SCनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने रद्द किए गए सारे 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने के सरकार के निर्णय पर शुक्रवार को आपत्ति करते हुए कहा कि केंद्र उसके आदेश से खिलवाड़ कर रहा है।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की खंडपीठ ने स्पेक्ट्रम की बिक्री सीमित करने के लिए सरकार की खिंचाई की और दो फरवरी के निर्णय में रद्द किए गए सारे स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए पेश नहीं करने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में अब 19 नवंबर को आगे सुनवाई होगी।

न्यायाधीशों ने कहा,‘हम स्पष्ट रूप से आपसे यह कह सकते हैं कि आप हमारे आदेश पर अमल नहीं कर रहे हैं परंतु पहली नजर में हमारे आदेश से खिलवाड़ किया जा रहा है।’

न्यायाधीशों ने कहा,‘आपको हमारे द्वारा रद्द किए गए सभी 22 सेवा क्षेत्रों के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश करने है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे निर्देशानुसार ही आपको सभी 22 सर्किल में 2जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने की कवायद करनी है।’

न्यायालय ने सरकार के रवैये पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दो फरवरी के फैसले के बाद दस महीने के दौरान केंद्र ने इसकी सूचना क्यों नहीं दी जबकि इस मामले में कई बार इसकी सुनवाई हुई।

न्यायाधीशों ने कहा,‘हमने हमेशा भरोसा किया कि आप हमारे आदेश पर अक्षरश: अमल कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि नीलामी की प्रक्रिया 12 नवंबर को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।’

अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ए.एस. चंडियोक की दलीलों के बीच ही न्यायाधीशों ने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि दो फरवरी के फैसले में रद्द सारे स्पेक्ट्रम की नीलामी हो। केंद्र सरकार का कहना था कि ऐसा तो ट्राई की सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है। इस तरह की दलील से न्यायालय संतुष्ट नहीं था। (एजेंसी)


First Published: Friday, November 9, 2012, 18:32

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