2जी: रुइया को कोर्ट में पेशी के निर्देश - Zee News हिंदी

2जी: रुइया को कोर्ट में पेशी के निर्देश



नई दिल्ली : एस्सार समूह के प्रवर्तकों अंशुमान और रवि रुइया को दिल्ली की एक अदालत ने 2जी घोटाले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने चेताया है कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्‍हें ही नुकसान होगा। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने यह चेतावनी तब दी जब रूइया और लूप टेलीकाम के प्रवर्तक आईपी खेतान और किरण खेतान भी आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।

 

विशेष सीबीआई जज ने कहा कि यह अच्छा और उनके हित में होगा यदि वे अदालत में उपस्थित होते हैं। जो लोग मेरी सलाह पर ध्यान नहीं देते वे नुकसान में रहते हैं। जज ने उनकी एक दिन उपस्थित न होने की अपील स्वीकार कर ली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी।

(एजेंसी)

First Published: Saturday, March 17, 2012, 13:42

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