Last Updated: Sunday, November 11, 2012, 13:06

नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बहुचर्चित मामले में सुनवाई का आज एक साल पूरा हो गया। इस दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान हुए हैं और ये बयान 3,000 से अधिक पेजों में दर्ज किए गए। इस बहुप्रचारित मामले के आरोपियों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा तथा द्रमुक सांसद कणिमोई शामिल हैं।
सीबीआई के विशेष जज ओपी सैनी ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे जिसके बाद पिछले साल 11 नवंबर को मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू हुई। जिन 17 के खिलाफ आरोप तय किए गए उनमें तीन दूरसंचार कंपनियां भी हैं। पहले दो आरोप पत्रों में कहा गया कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया में पर्याप्त सबूत मिले हैं।
बीते एक साल में अदालत राजा तथा 16 अन्य के साथ साथ एस्सार ग्रुप तथा लूप टेलीकाम के प्रवर्तकों की भी सुनवाई कर रही है। 2जी घोटाले से जुड़े मामले में इन्हें भी आरोपियों की श्रेणी में रखा गया है। अदालत ने उस मामले जिसमें राजा मुख्य आरोपी हैं, में आज तक सीबीआई के 77 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा एस्सार आयल तथा लूप टेलीकाम के प्र्वतकों के खिलाफ मामले में अभियोजन पक्ष के 28 गवाहों के बयान हुए हैं। अदालत के सूत्रों ने कहा कि जज ने अब तक लगभग 3,000 पेज साक्ष्य के रूप में दर्ज किए हैं।
मामला सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा है जिसे 2जी स्पेक्ट्रम मामले के लिए गठित किया गया। मामले की निगरानी उच्चतम न्यायालय भी कर रहा है। राजा व कनिमोई के साथ साथ पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरिया, राजा का पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा तथा विनोद गोयनका, यूनिटेक के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के तीन आला अफसर गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा तथा हरी नायर इस मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।
मामले के आरोपियों में कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेब्लस के निदेशक आसिफ बलवा तथा राजीव अग्रवाल, कलाइंगर टीवी के निदेशक शरद कुमार तथा बालीवुड निर्माता करीम मोरानी भी आरोपी हैं। मामले में तीन दूरसंचार कंपनियों स्वान टेलीकाम, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड तथा यूनिटेक वायरलैस के खिलाफ भी आरोप हैं। अदालत ने 22 अक्तूबर 2011 को 17 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए। (एजेंसी)
First Published: Sunday, November 11, 2012, 13:06