Last Updated: Friday, September 28, 2012, 16:49

नई दिल्ली : केंद्र सरकार 3जी सेवा पर अपने क्षेत्र से बाहर रोमिंग शुल्क वसूलने वाली कम्पनियों को शुक्रवार को नोटिस जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से इसे रोकने के लिए कह सकती है।
दूरसंचार सचिव आर. चंद्रशेखर ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि आज (शुक्रवार) ही यह नोटिस जारी किया जा सकता है। यह उनके लिए होगा, जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। रोमिंग शुल्क वसूलने पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी और उन्हें जवाब देने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।
भारती एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया सेल्युलर जैसे ऑपरेटरों ने उपभोक्ताओं को वीडियो कॉलिंग, मोबाइल टीवी तथा मल्टी मीडिया गेम जैसी सुविधाएं वाली 3जी सेवा देने के लिए आपस में रोमिंग समझौता किया था। उन्होंने यह सेवा उन क्षेत्रों में देने की बात कही थी, जहां उनके पास 3जी स्पेक्ट्रम नहीं है।
दूरसंचार विभाग ने पिछले साल दिसम्बर में समझौते को गैर-कानूनी करार देते हुए ऑपरेटरों से रोमिंग समझौता रद्द करने को कहा था। सरकार ने यह भी कहा था कि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है।
ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभाग के इस आदेश को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी और कहा था कि इससे उपभोक्ताओं तथा इस क्षेत्र में निवेश का नुकसान होगा।
ट्रिब्यूनल ने इस साल जुलाई में इस पर बंटा हुआ आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. बी. सिन्हा और इसके सदस्य पी. के. रस्तोगी ने दूरसंचार विभाग के आदेश से असहमति जताई जताई थी तो एक अन्य सदस्य ने दूरसंचार विभाग के आदेश से सहमति जताई। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 28, 2012, 16:02