3जी रोमिंग : भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

3जी रोमिंग : भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं

3जी रोमिंग : भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहींज़ी न्यूज़ बिजनेस ब्यूरो
नई दिल्ली : 3जी रोमिंग को लेकर भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। भारती एयरटेल अब कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 7 रीजन में 3जी की सर्विस नहीं दे पाएगी। इन इलाकों के लिए भारती के पास 3जी का लाइसेंस नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में अपना आदेश वापस ले लिया था। पहले कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग के उस आदेश पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था, जिसमें भारती को इन सर्किलों में 3जी सर्विस देने से रोका गया था।

भारती एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी लेकिन हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए 350 करोड़ रुपए के जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। इस मामले में आरकॉम का कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने गलत तरीके से टेलीकॉम विभाग के आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सुनील मित्तल के मालिकाना हक वाली कंपनी को उन इलाकों में 3जी सर्विस ऑफर करने से इनकार किया गया था, जहां उनका परमिट नहीं है।

इस मामले में टेलिकॉम विभाग की वकील मनीषा धीर ने कहा कि भारती को उन 7 रीजन में हाई एंड डेटा सर्विस मुहैया कराने के लिए 350 करोड़ रुपए देने होंगे जहां उसके पास 3जी फ्रीक्वेंसी नहीं है। हालांकि, उनका कहना था कि इस पेमेंट की समय सीमा के बारे में तभी पता चल सकेगा, जब कोर्ट का आदेश सार्वजनिक किया जाएगा।

First Published: Friday, April 5, 2013, 13:08

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