5 लाख से कम आय पर भी भरना होगा आयकर रिटर्न

5 लाख से कम आय पर भी भरना होगा आयकर रिटर्न

5 लाख से कम आय पर भी भरना होगा आयकर रिटर्नज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : पांच लाख रुपये तक या इससे कम वार्षिक आय वालों को अब आयकर रिटर्न भरना होगा। इसे भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और इसके लिए प्रत्यक्षकर भवन में विशेष काउंटर बनाए जाएंगे।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दूसरे स्रोत से 10 हजार रुपये की आय सहित पांच लाख रुपये तक के वार्षिक वेतन आय वालों को वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में रिटर्न भरने से छूट दिया था, लेकिन 2013-14 के लिए यह छूट लागू नहीं है। आपकी वेतन अथवा दूसरे स्रोतों से सालाना आय यदि पांच लाख रुपये अथवा इससे अधिक है तो आयकर रिटर्न इलेक्ट्रोनिक तरीके से भरनी होगा. इसके लिए देश भर में फैले करीब 7000 प्रशिक्षित एवं पंजीकृत रिटर्न तैयार करने वाले टीआरपी की मदद ली जा सकती है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को रिटर्न भरने में मदद देने के लिए कुछ साल पहले टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स (टीआरपी) योजना शुरू की थी। टीआरपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाणीकृत पेशेवर हैं जो लोगों की कर रिटर्न दाखिल करने में मदद करते हैं। रिटर्न ‘फाइल’ करने की इनकी फीस सरकार ने तय की है जो 250 रुपये है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि आम नौकरीपेशा आयकरदाता के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कंपनियों और भागीदारी फर्म जिनके खाते आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट करने जरूरी होती है उनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय है।

कंपनियों के लिए इलेक्ट्रानिक तरीके से रिटर्न भरने को पहले ही अनिवार्य बनाया जा चुका है। केवल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फार्म-सात में रिटर्न भरने वालों को इससे छूट दी गई है। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य नहीं है। धर्मार्थ न्यास, चरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, कालेज आदि आईटीआर-सात में रिटर्न दाखिल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूत्रों के अनुसार आयकर निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिये कोई नये फार्म जारी नहीं किए गए हैं, आईटीआर फार्म ही इस साल के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

सीबीडीटी ने कहा है कि सरकारी वेतनभोगी, स्कूल, कालेज, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र से वेतन पाने वालों सभी के लिए अलग काउंटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सिविक सेंटर के बी और सी ब्लॉक में वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक तौर पर अक्षम करदाताओं के लिए अलग व्यवस्था होगी। विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि इन काउंटरों पर केवल पांच लाख तक की आय वर्ग से ही कागजी रिटर्न प्राप्त किया जाएगा। पांच लाख से अधिक आय वर्ग का रिटर्न इन विशेष काउंटरों पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का रिटर्न केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के जरिये ही भरा जाना है।

First Published: Tuesday, July 23, 2013, 12:33

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