Last Updated: Monday, April 29, 2013, 12:07

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अतिरिक्त टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ जुलाई तय की है । इस मामले में भारती सेल्युलर के सीएमडी सुनील मित्तल, एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रूईया और अन्य को आरोपी के रूप में सम्मन किया गया है ।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने मामले की सुनवाई आगे टाल दी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 26 अप्रैल को मित्तल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था । मित्तल ने अपने खिलाफ जारी सम्मन को चुनौती दी थी और कहा था कि अगले आदेश तक निचली अदालत में कार्यवाही स्थगित रहेगी ।
उच्चतम न्यायालय ने रूईया और मित्तल को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी थी और एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया था । मित्तल को भी सीबीआई के जवाब पर प्रतिक्रिया के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया गया ।
मित्तल और रूईया सीबीआई की विशेष अदालत में उपस्थित नहीं हुए जबकि एक अन्य आरोपी एनआरआई असीम घोष को अभी तक इस मामले में सम्मन जारी नहीं किया गया है । वह आरोपी कम्पनी हचिंसन मैक्स टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक थे ।
बहरहाल पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष सोमवार को अदालत में उपस्थित हुए । वह भी इस मामले में आरोपी हैं । दो न्यायाधीशों को मामले की सुनवाई से अलग करने के बाद उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली नई पीठ मित्तल और रूईया की याचिका पर सुनवाई कर रही है । दोनों ने निचली अदालत के सम्मन आदेश को चुनौती दी थी । (एजेंसी)
First Published: Monday, April 29, 2013, 12:07