Last Updated: Thursday, May 17, 2012, 12:14
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आंदोलनकारी एयर इंडिया पायलटों की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। पायलटों ने यह याचिका एक न्यायाधीश वाली पीठ के उस फैसले के खिलाफ दायर की थी जिसमें उनकी हड़ताल का अवैध ठहराया गया था। अब हड़ताल को अवैध करार दिए जाने का फैसला फिर से बरकरार हो गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हड़ताल पर गए सरकारी विमानन कम्पनी एयर इंडिया के पायलटों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उन पर अदालत की अवमानना का मामला बनता है। एयर इंडिया पायलटों के संघ इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा, कि आप अपील का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे समय में जब आप अवमानना कर रहे हों।
न्यायाधीश संजय किशन एवं न्यायाधीश राजीव शाकधर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अनुसार आपने हड़ताल नहीं की है। आईपीजी ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में राष्ट्रीय विमानन कम्पनी के पायलटों पर अनुचित हड़ताल पर जाने से रोक लगाई है।
First Published: Friday, May 18, 2012, 12:34