Last Updated: Wednesday, May 23, 2012, 15:20
ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पायलटों को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस एयर इंडिया के हड़ताली पायलटों को जारी किया गया है। पायलटों को 30 जून तक जवाब देने का आदेश दिया गया है। आज की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्तक लहजे में कहा कि किसी को यात्रियों की फिक्र नहीं है।
इससे पहले, कोर्ट द्वारा हड़ताल `अवैध` करार देने के आदेश के बाद भी काम पर न लौटने पर, एयर इंडिया ने हड़ताली पायलटों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की। एयर इंडिया ने बुधवार को हाईकोर्ट में में यह याचिका दायर की।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नौ मई को अपने आदेश में इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) के 100 से अधिक पायलटों की हड़ताल को अवैध ठहराया था। पायलट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एवं करियर से जुड़े मुद्दों पर आठ मई से सामूहिक रूप से चिकित्सा अवकाश पर चल रहे हैं।
इससे पहले मंगलवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आईपीजी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पायलटों के ‘अवैध हड़ताल’ पर जाने से रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने हड़ताली पायलटों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वे (हड़ताली पायलट) `जानबूझकर एवं खुलेआम` उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते और उन्हें न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद एयर इंडिया ने आज यह याचिका दायर की है।
First Published: Wednesday, May 23, 2012, 15:20