FDI योजना के तहत शेयर खरीद सकेंगे प्रवासी निवेशक

FDI योजना के तहत शेयर खरीद सकेंगे प्रवासी निवेशक

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रवासी निवेशकों (एनआरआई सहित) को पंजीकृत शेयर बाजारों में एफडीआई योजना के तहत कुछ शर्तों’ के साथ भारतीय इकाइयों के शेयरों की खरीद की अनुमति दे दी है।

अभी तक एफआईआई, क्यूएफआई तथा एनआरआई को फेमा नियमों के अनुपालन के तहत पंजीकृत शेयर बाजारों में शेयरों की खरीद की अनुमति है, लेकिन प्रवासी निवेशकों को एफडीआई योजना के तहत शेयरों की खरीद की अनुमति नहीं थी।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है, ‘यह फैसला किया गया है कि एनआरआई सहित प्रवासी सूचीबद्ध घरेलू कंपनी में पंजीकृत ब्रोकर के जरिये एफडीआई योजना के तहत शेयर खरीद सकेंगे।’(एजेंसी)

First Published: Friday, September 6, 2013, 22:32

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