Last Updated: Friday, August 23, 2013, 20:57
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नियमों तथा मनी लांड्रिंग रोधक नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों पर 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में आईडीबीआई बैंक, देना बैंक और इंडियन बैंक शामिल हैं।
जिन अन्य बैंकों पर केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है उनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र और कारपोरेशन बैंक शामिल हैं। देना बैंक पर जहां 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वहीं कारपोरेशन बैंक पर डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है।
वहीं, आईडीबीआई बैंक और इंडियन बैंक पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इलाहाबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।
रिजर्व बैंक ने अप्रैल और मई, 2013 के दौरान इन बैंकों के लेखा खातों, आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जांच में प्रथम दृष्टया मनी लांड्रिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि जांच में नियमन और दिशानिर्देशों के उल्लंघन की बात सामने आई है। मसलन केवाईसी नियमों के कई पहलुओं का पालन नहीं करने और मनी लांड्रिंग दिशानिर्देशों के पालन में कोताही के मामले सामने आए हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 23, 2013, 20:57