RBI ने 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया -RBI penalises 22 banks for violating KYC norms

RBI ने 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

RBI ने 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगायामुंबई: रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और मनीलांड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में सोमवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही सिटीबैंक और स्टेनचार्ट सहित सात बैंकों को सावधानी बरतने के पत्र भी भेजे हैं। रिजर्व बैंक की यह कारवाई एक ऑनलाइन पोर्टल में नियमों के उल्लंघन का खुलासा सामने आने के बाद की गई।

भारतीय स्टेट बैंक,बैंक ऑफ इंडिया, केनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और फैडरेल बैंक प्रत्येक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ अन्य बैंकों यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक और आंध्र बैंक प्रत्येक पर ढाई करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा येस बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स और धनलक्ष्मी बैंक प्रत्येक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। अन्य बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ने दंडित किया है उनमें ड्यूश बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, आईएनजी वैश्या बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और रत्नाकर बैंक को भी दंडित किया गया। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 15, 2013, 14:56

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