Last Updated: Tuesday, April 24, 2012, 16:38
नई दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सीबीएम गैस की कीमत (प्राइसिंग) के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के 21 फरवरी के प्रस्ताव पर वह प्रावधानों के हिसाब से ही फैसला करेगा। मंत्रालय का कहना है कि नियमों के हिसाब से सरकार गैस ब्रिकी कीमत फार्मूला 60 दिन में तय कर सकती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
मंत्रालय का कहना है कि सरकार ने कोल बेड मिथाइन (सीबीएम) के उत्पादन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) तथा एस्सार आयल जैसी कंपनियों से जो अनुबंध किया है, उसके अनुसार व्रिकय मूल्य फार्मूला 60 दिन में तय किया जा सकता है। इसके अनुसार 60 दिन की यह अवधि प्रस्ताव या स्पष्टीकरण अतिरिक्त सूचना मिलने की तारीख से शुरू होती है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 24, 2012, 22:08