SC से दूरसंचार कंपनियों को राहत, परिचालन अवधि बढ़ी

SC से दूरसंचार कंपनियों को राहत, परिचालन अवधि बढ़ी

SC से दूरसंचार कंपनियों को राहत, परिचालन अवधि बढ़ीनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के मौजूदा सेवा प्रदाताओं की अंतिम परिचालन अवधि 18 जनवरी से बढ़ाकर सोमवार को चार फरवरी कर दी।

न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि पिछले साल लाइसेंस रद्द होने के बाद अपनी सेवायें जारी रखने वाले सेवा प्रदाताओं से वसूल की जाने वाली कीमत के बारे में सूचित किया जाये।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई चार फरवरी के लिये स्थगित करते हुये कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि कीमत क्या है। सेवा प्रदाताओं द्वारा (टू जी के मौजूदा आपरेटर) दो फरवरी, 2012 के फैसले के बाद भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी सीलबंद लिफाफे में पेश कर दी जाये।’

न्यायाधीशों ने कहा, ‘मौजूदा आपरेटरों को सुनवाई की अगली तारीख तक संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाती है।’
शीर्ष अदालत ने पिछले साल दो फरवरी को 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द कर दिये थे और दूरसंचार विभाग को चार महीने के भीतर नये सिरे से नीलामी करने का निर्देश दिया था। नीलामी की अवधि समय समय पर अंतरिम आदेश से बढायी जाती रही है।

न्यायालय ने दूरसंचार विभाग के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी पी राव से कहा कि 12 से 14 नवंबर के दौरान प्रथम चरण की नीलामी में सफल संचार कंपनियों के बारे में और 11 मार्च से दूसरे दौर की नीलामी के प्रस्तावित आधार मूल्य के बारे में सूचना प्राप्त करें।

न्यायालय यह भी जानना चाहता है कि दो फरवरी, 2012 के फैसले के तहत जिन आपरेटरों के लाइसेंस रद्द हो गये थे उनमें से कितने आपरेटरों ने नीलामी में शिरकत की और कितने आपरेटरों ने अपना कारोबार जारी रखा। (एजेंसी)

First Published: Monday, January 14, 2013, 19:21

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