आयकर नोटिस के खिलाफ नोकिया की अपील खारिज

आयकर नोटिस के खिलाफ नोकिया की अपील खारिज

नई दिल्ली : आयकर विभाग के कर नोटिस को चुनौती देने वाली फिनलैंड की मोबाइल हैंडसेट कंपनी नोकिया की अपील को विभागीय आयुक्त (अपील) ने खारिज कर दी है। आयकर विभाग ने 2006-07 से पांच वित्त वर्षों के लिए कंपनी को 2,080 करोड़ रुपये का कर नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ कंपनी ने अपील की थी। फैसले से निराश कंपनी ने कहा है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट जाने सहित सभी विकल्पों पर विचार कर रही है।

कंपनी के बयान में कहा गया है, ‘नोकिया आयकर आयुक्त (अपील) के फैसले से निराश है। कंपनी सभी विकल्पों की समीक्षा कर रही है। इनमें एक विकल्प फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाना भी है।’ नोकिया इंडिया की इकाई को कर मांग का नोटिस 15 मार्च को भेजा गया था। आयकर विभाग ने रायल्टी भुगतान के मामले में कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था। आयकर विभाग ने नोकिया द्वारा उसकी मूल कंपनी द्वारा किए गए साफ्टवेयर की आपूर्ति में रायल्टी भुगतान पर कर चोरी का आरोप लगाया था। रायल्टी भुगतान पर 10 प्रतिशत की कर कटौती होती है।

बयान में कहा गया है, ‘भारत में कानूनी कार्रवाई के अलावा यह बात भी ध्यान देने वाली है कि फिनलैंड के वित्त मंत्रालय ने द्विपक्षीय दोहरे कराधान से बचाव संधि के तहत भारत के साथ इस मामले में आपसी सहमति की कार्रवाई भी प्रक्रिया शुरू की है।’ नोकिया ने कहा है कि वह अपने हितों के संरक्षण के लिए त्वरित और निर्णायक तरीके से कार्रवाई करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह इस और इस तरह के किसी भी अन्य मामले में अपने बचाव के लिए सभी उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल करेगी। (एजेंसी)

First Published: Friday, May 31, 2013, 23:04

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