Last Updated: Monday, August 6, 2012, 15:57
मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि चल रही जांच की स्थिति और अन्य ब्योरे की सूचना आरटीआई कानून के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक आवेदक ने सूचना मांगी थी कि ‘सेबी को काल रिफाइनरीज के मामले में जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा और जांच अभी किस चरण में है।’
हालांकि, सेबी ने यह कहते हुए किसी भी ब्योरे का खुलासा करने से इनकार किया कि आरटीआई कानून के लिए यह एक दुरुस्त मामला नहीं बनता।
आवेदक ने फिर सेबी के अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया जिसने 31 जुलाई को एक आदेश में उसकी अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रतिवादी (सेबी) के निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं आन पड़ती। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 6, 2012, 15:57