आवास ऋण के पूर्व भुगतान पर शुल्क हटा

आवास ऋण के पूर्व भुगतान पर शुल्क हटा

आवास ऋण के पूर्व भुगतान पर शुल्क हटामुम्बई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को अस्थाई (फ्लोटिंग) ब्याज दर वाले आवास ऋण की परिपक्वता अवधि से पहले भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटाने की घोषणा की। बैंक के बयान में कहा गया कि इस शुल्क के कारण ऋण धारक सस्ते संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

इस सम्बंध में रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कई बैंकों ने हाल में स्वेच्छा से अस्थाई ब्याज दर वाले आवास ऋण की समय पूर्व अदायगी पर शुल्क हटा दिया था, जिसके बाद सभी बैंकों के लिए समानता स्थापित करने की जरूरत थी।

बयान के अनुसार, इसलिए यह तय किया गया है कि तत्काल प्रभाव से बैंकों को अस्थाई ब्याज वाले ऋण के पुनर्भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, June 6, 2012, 00:42

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