इनसाइडर ट्रेडिंग केस में रजत गुप्ता को दो साल जेल की सजा

इनसाइडर ट्रेडिंग केस में रजत गुप्ता को दो साल जेल की सजा

इनसाइडर ट्रेडिंग केस में रजत गुप्ता को दो साल जेल की सजान्यूयार्क : ‘गोल्डमन सैक्स’ कंपनी के पूर्व निदेशक और भारतीय-अमेरिकी नागरिक रजत गुप्ता को अमेरिका की एक अदालत ने भेदिया कारोबार से जुड़े एक मामले में बुधवार को दो साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने 63 वर्षीय रजत गुप्ता पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है।

गुप्ता को इस साल जून में कंपनी के बोर्ड रूम की गोपनीय बातों को ‘हेज फंड’ प्रबंधक राजरत्नम को लीक करने के आरोप में दोषी करार दिया गया था। यह अमेरिका में भेदिया करोबार का अब तक का सबसे बड़ा मामला है। अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश जेड रेकॉफ ने गुप्ता को दो साल जेल की सजा के अलावा जुर्माने के तौर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने का भी आदेश सुनाया।

एक बयान को पढ़ते हुए गुप्ता ने कहा कि किशोरावस्था में अपने माता-पिता को खोने के बाद से पिछला 18 महीना मेरी जिंदगी का सबसे चुनौती भरा समय रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले का मेरे परिवार, मेरे दोस्त और मुझे प्यारी संस्थाओं के उपर जो असर होगा उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो प्रतिष्ठा अर्जित की वह खो चुका हूं। मैनहट्टन की एक अदालत ने गत 15 जून को तीन हफ्ते की सुनवाई के बाद गुप्ता को छह में से चार आरोपों में दोषी करार दिया था। गुप्ता पर राजरत्नम को बोर्ड रूम की गोपनीय जानकारियां उस वक्त लीक करने का आरोप था जब वैश्विक वित्तीय संकट अपने चरम पर था। अरबपति राजरत्नम फिलहाल जेल में हैं।

गुप्ता को पिछले साल 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सजा सुनाते हुए अमेरिकी जिला जज जेड रैकोफ ने कहा कि हालांकि मैकेंजी के पूर्व प्रमुख का जीवन कई परमार्थ कामों से जुड़ा रहा है, पर गोल्डमैन सॉक्स की गुप्त सूचनाओं को हेज फंड संस्थापक राज राजारत्नम के पास पहुंचाकर गुप्ता ने गोल्डमैन सॉक्स की पीठ में छुरा घोंपा है।

एक संघीय अदालत ने गुप्ता को छह में से चार अपराधों के लिए 15 जून को तीन सप्ताह की सुनवाई के बाद दोषी पाया था। गुप्ता को अब कैद की सजा राज राजारत्नम को बोर्डरूम की गुप्त सूचनायें पहुंचाने के लिए सुनाई गई है।

अभियोजन पक्ष ने गुप्ता के लिये आठ से दस साल के कारावास की मांग की थी, जिसे प्रतिभूति धोखाधड़ी के तीन मामलों और साजिश के एक मामले में दोषी पाया गया था।

मैनहट्टन में भारतीय मूल के शीर्ष वकील प्रीत भरारा ने मैकेंजी के पूर्व प्रमुख के खिलाफ भेदिया कारोबार का आरोप दर्ज कराया था। इसके एक साल बाद इंडिया इंक वॉलस्ट्रीट के हीरो रहे गुप्ता को जिला जज जेड रोकेफ ने सजा सुनाई। (एजेंसी)

First Published: Thursday, October 25, 2012, 08:40

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