एफडीआई नियमों में आरबीआई ने दी ढील - Zee News हिंदी

एफडीआई नियमों में आरबीआई ने दी ढील

नई दिल्ली : विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रक्रिया को आसान करते हुए रिजर्व बैंक ने आज कहा कि वित्तीय सेवा जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े भारतीय और अनिवासी कंपनियों के बीच शेयरों के हस्तांतरण के लिए सर्वोच्च बैंक की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।

 

विदेशी विनिमय प्रबंधन नियम में संशोधन करते हुए आरबीआई ने कहा कि यदि कोई कंपनी वित्तीय सेवा से संबद्ध है तो उसके शेयरों के हस्तांतरण के लिए सर्वोच्च बैंक की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमों को उदार बनाने से पूरे वित्तीय सेवा क्षेत्र को मदद मिलेगी जिसमें गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भी शामिल हैं।

 

इसके अलावा ऐसे मामलों में भी भारतीय और अनिवासियों के बीच शेयरों के हस्तांतरण में आरबीआई की अनुमति की जरूरत नहीं होगी जिनमें विदेशी निवेश मंजूरी बोर्ड (एफआईपीबी) ने पहले ही स्वीकृति दे दी है और इसमें सेबी के दिशानिर्देश का पालन किया गया है।

 

आरबीआई ने कहा कि ये कदम भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया और नीतियों को उदार व तर्कसंगत बनाने के लिए उठाए गए हैं। हालांकि यह साफ किया गया कि ऐसे हस्तांतरण में सेबी के नियम, एफडीआई से जुड़ी खंडवार सीमा, और आरबीआई के मूल्य संबंधी दिशानिर्देश का अनुपालन करना होगा। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 4, 2011, 20:07

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