एफडीआई नीति के उल्लंघन में भारती वॉल-मार्ट को नोटिस

एफडीआई नीति के उल्लंघन में भारती वॉल-मार्ट को नोटिस

एफडीआई नीति के उल्लंघन में भारती वॉल-मार्ट को नोटिस नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश की मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के उल्लंघन के मामले में भारती वॉल-मार्ट प्राइवेट लि. तथा भारती रिटेल लि. को नए नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों के खिलाफ कथित तौर पर एफडीआई नीति का उल्लंघन कर बहु ब्रांड क्षेत्र में खुदरा व्यापार की जांच की मांग करने वाली याचिका पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी की अगुवाई वाली पीठ ने निजी क्षेत्र की इन कंपनियों नया नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों को इससे पहले 11 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनकी ओर से अदालत में कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अदालत ने इस मामले में केंद्र से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। इससे पहले अदालत ने वैज्ञानिक और पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किए थे।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि भारती वॉल-मार्ट बहु ब्रांड खुदरा कारोबार कर रही है, जबकि उसे देश में सिर्फ थोक कारोबार (कैश एंड कैरी) की ही अनुमति है।

जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि कई स्थापित भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के लिए ‘मुखौटे’ का काम कर रही हैं, जिससे खुदरा क्षेत्र में विदेशी भागीदारांे को बहुलांश नियंत्रण मिल सके। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, August 22, 2012, 21:02

comments powered by Disqus