एयरटेल 7 सर्किलों में नए 3जी ग्राहक नहीं बना सकती-SC stops Airtel from adding new 3G customers in 7 circles

एयरटेल 7 सर्किलों में नए 3जी ग्राहक नहीं बना सकती

एयरटेल 7 सर्किलों में नए 3जी ग्राहक नहीं बना सकतीनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी एयरटेल को उन सात सर्किलों में नए 3जी ग्राहक बनाने और उन्हें सेवा देने पर रोक लगा दी, जिनके लिए कम्पनी के पास लाइसेंस नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

लेकिन एयरटेल को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि सात सर्किलों में 3जी सेवा देने के कारण भारती एयरटेल पर लगाए गए 350 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं भरने के लिए दूरसंचार विभाग कम्पनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश भारती एयरटेल द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के क्रम में आया है, जिसमें कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें दूरसंचार विभाग के आदेश को बहाल रखा गया था। विभाग ने कम्पनी को उन सर्किलों में तत्काल 3जी सेवा बंद करने के लिए कहा था, जिनके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है।

विभाग ने भारती एयरटेल, वोडाफोन और आईडिया सेल्युलर के बीच हुए रोमिंग समझौते को अवैध करार दिया था। इस समझौते के तहत भारती एयरटेल उन सर्किलों में 3जी सेवा उपलब्ध करा रहा था, जिनके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है। अदालत मामले की अगली सुनवाई नौ मई को करेगी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 11, 2013, 14:48

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