एयरटेल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

एयरटेल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

एयरटेल के खिलाफ कार्रवाई पर रोकनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के खिलाफ कार्रवाई करने से आज मना किया। कंपनी को हाल ही में नोटिस देकर अपने लाइसेंस क्षेत्र से बाहर ग्राहकों को रोमिंग सेवा बंद करने को कहा गया है। न्यायाधीश राजीव शकधर ने कहा, दूरसंचार विभाग याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। याचिकाकर्ता 60 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दूरसंचार विभाग को देगा।

दूरसंचार विभाग ने 28 सितंबर को नोटिस जारी कर दूरसंचार कंपनी से अंतर-क्षेत्र रोमिंग सुविधा देने से मना किया था। विभाग का कहना है कि यह दूरसंचार विभाग के साथ किये गये समझौते का उल्लंघन है। कंपनी ने नोटिस को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह संबद्ध ग्राहकों को असंबद्ध करने के समान है। न्यायाधीश शकधर ने अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल राजीव मेहरा की याचिका को अनुमति नहीं दी जिसमें कहा गया था कि कंपनी को उन क्षेत्रों में 3जी सेवा देने से रोका जाए जहां के लिये उसके पास लाइसेंस नहीं है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 3, 2012, 21:17

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