Last Updated: Monday, April 16, 2012, 13:46
नई दिल्ली : आयकर विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल को विदेशी रोमिंग शुल्क पर कराधान मामले में दो अतिरिक्त वित्त वर्षों के लिए नया नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2001-02 और 2006-07 के लिए कंपनी को नोटिस जारी किया है। इससे पहले विभाग ने भारती एयरटेल के विदेशी परिचालन मामले में पिछले चार वित्त वषरें में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान न किए जाने पर 1,067 करोड़ रुपये का कर नोटिस भेजा था।
भारती एयरटेल ने आयकर विभाग के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दी है। कंपनी ने हाल में इस मामले में 236.9 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। एयरटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला ऐसा है जहां आयकर विभाग घरेलू दूरसंचार कंपनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपरेटरों को दिए जाने वाले इंटरकनेक्ट शुल्क को तकनीकी सेवाएं मान रहा है और इस आधार पर विदहोल्डिंग कर की वसूली चाहता है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला अभी अदालत में लंबित है और कंपनी को भेजी गई मांग पर स्थगन है। अदालत ने स्थगन आदेश जारी करते हुए जो राशि जमा कराने को कहा था, कंपनी ने उसे जमा करा दिया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 16, 2012, 19:16