एस्सार,लूप की याचिका पर सुनवाई 10 को - Zee News हिंदी

एस्सार,लूप की याचिका पर सुनवाई 10 को

नई दिल्ली:  2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आरोपी लूप टेलीकॉम और एस्सार समूह ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि उनके मामले की सुनवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में नहीं हो, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी नहीं ठहराया गया है। न्यायमूर्ति बीडी  अहमद और न्यायमूर्ति वी के जैन उनकी याचिका की सुनवाई 10 जनवरी को करेंगे।

 

सीबीआई द्वारा 12 दिसम्बर को पेश तीसरे आरोप पत्र में लूप के प्रमोटर और एस्सार समूह को आपराधिक षडयंत्र और दूरसंचार विभाग के साथ धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने हालांकि इन कम्पनियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया।

 

आरोप में कहा गया कि एस्सार समूह ने 2008 में लाइसेंस हासिल करने के लिए लूप को छद्म कम्पनी के रूप में इस्तेमाल किया। एस्सार समूह की पहले ही वोडाफोन में 33 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसके साथ ही उसकी लूप में भी काफी हिस्सेदारी थी। इस तरह से उसने लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया।

 

पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल में लूप को लाइसेंस दिया गया था। राजा अभी मामले में मुख्य आरोपी के रूप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कथित तौर पर लूप ने 1,450 करोड़ रुपये में 21 सर्किलों के लिए लाइसेंस हासिल किया था।

 

तीसरे आरोपपत्र में तीन कम्पनियों एस्सार टेलीहोल्डिंग्स, लूप टेलीकॉम और लूप मोबाइल इंडिया को तथा पांच व्यक्तियों एस्सार समूह के अंशुमान रुइया, रविकांत रुइया और विकास सर्राफ तथा लूप के प्रमोटर ईश्वरी प्रसाद खतान और किरण खतान को आरोपी बनाया गया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 5, 2012, 14:31

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