Last Updated: Sunday, July 7, 2013, 23:07
नई दिल्ली : आयकरदाताओं को आयकर-रिफंड और कर आकलन के संबंध में विशिष्ट पावती नंबर मिलेगा जिसके साथ दो महीने के भीतर उनकी शिकायत के समाधान का आश्वासन भी होगा।
अधिकारियों ने बताया कि हाल में पेश इस प्रक्रिया से भ्रम नहीं बढ़ेगा और यह फिलहाल आयकरदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले पैन, टैन यूटीएन (विशिष्ट हस्तांतरण संख्या) जैसे विशिष्ट नंबर से अलग होगा। आयकर विभाग के लिए नीतियां और नियम बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश भर में अपने सभी मुख्य आयुक्तों से कहा है कि वे तुरंत प्रभाव से करदाताओं के लिए यह नयी सुविधा प्रदान करें।
सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 154 के तहत करदाताओं के सुधार संबंधी आवेदन की प्राप्ति और शिकायत के निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के आदेश के बाद पांच जुलाई ये निर्देश जारी किए थे।
एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा, ‘करदाता चाहे यह आवेदन सामान्य डाक या खुद जाकर अथवा आनलाइन दे सकता है। विभाग का प्राप्ति विभाग करदाताओं के लिए विशेष और विशिष्ट नंबर जारी करेगा जिसके जरिए आवेदनकर्ता को तय सीमा के दायरे में इसे निपटाने का आश्वासन दिया जाएगा। करदाता विभाग को भेजे जाने वाले अन्य पत्रों इस नंबर का उल्लेख कर सकता है।’ (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 7, 2013, 23:07