Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 16:49

नई दिल्ली : एक उपभोक्ता मंच ने किंगफिशर एयरलाइंस से अपने एक व्यक्ति को 14,000 रुपए चुकाने को कहा है जिसका सामान एयरलाइन की श्रीनगर-दिल्ली यात्रा के दौरान गुम हो गया था। पर मंच ने उपभोक्ता के उस दावे को खारिज कर दिया है कि सामान में गहने थे लिहाजा उसे अधिक पैसा मिलना चाहिए। दक्षिण पश्चिम जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने यात्री का सामान नहीं खोज पाने को कंपनी की सेवाओं में कमी माना है।
नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वादी चंद्रप्रकाश के 48,000 रपये से अधिक के दावे को स्वीकार नहीं किया। मंच ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि गायब बैग में आभूषण थे क्योंकि रिकार्ड में इसकी कोई घोषणा नहीं की गयी थी। चंद्रप्रकाश का कहना था कि वह 27 जुलाई 2007 को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो उसका बैग गुम था और नहीं मिला। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 2, 2013, 16:49